हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि सभी डिजाइन के 10 रूपए के सिक्के कानूनी तौर पर मान्य हैं और इन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के लेन-देन के लिए स्वीकार किया जा सकता है। RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सभी शाखाओं में लेन-देन और विनिमय के लिए इन सिक्कों को स्वीकार करें।
यह जानकारी बुधवार को आंध्र प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की 33वीं बैठक के दौरान दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के प्रमुख सचिव (गृह) कुमार विश्वजीत ने की। बैठक में मुद्रा प्रबंधन और संचालन की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में व्यापारियों और जनता के बीच 10 रुपये के सिक्कों को स्वीकार करने में झिझक देखी गई है। ऐसा लगता है कि इन सिक्कों की वास्तविकता के बारे में फर्जी खबरों/संदेशों के कारण संदेह पैदा हो गया है।
RBI समय-समय पर भारत सरकार के टकसालों द्वारा बनाए गए सिक्कों को प्रचलन में लाता है। सिक्कों के लंबे जीवनकाल को देखते हुए, बाजार में एक साथ कई डिजाइन और आकार मौजूद रहते हैं। अब तक, RBI ने 14 अलग-अलग डिजाइनों में 10 रुपये के सिक्के जारी किए हैं। सभी डिजाइनों के 10 रुपये के सिक्के कानूनी तौर पर मान्य हैं और लेन-देन के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं।