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सीधी में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन, न्यायपालिका ने की तैयारियों की समीक्षा

सीधी। जिला मुख्यालय समेत तहसील स्तर पर आगामी 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशों के तहत किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर हाल ही में जिला न्यायालय सीधी में समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर ने की।

बैठक में न्यायाधीशों, मध्यस्थता केंद्र के सदस्यों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधान जिला न्यायाधीश ने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह व्यवस्था समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के लिए न्याय पाने का सबसे सरल, सस्ता और त्वरित माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाए, ताकि पक्षकारों को समय पर न्याय मिल सके। साथ ही, उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया जिससे आमजन इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकें।

निर्णय लिया गया कि इस लोक अदालत में राजस्व, विद्युत, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, श्रम और पारिवारिक मामलों से जुड़े विवादों के साथ-साथ लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निपटारा कराया जाएगा। विशेष रूप से बिजली अधिनियम से संबंधित मामलों में उपभोक्ताओं को छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। कम वोल्टेज श्रेणी के घरेलू, कृषि, गैर-घरेलू और छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेशन स्तर पर 30 प्रतिशत तथा लिटिगेशन स्तर पर 20 प्रतिशत तक की राहत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज में पूर्ण छूट का भी प्रावधान किया गया है।

इस बैठक में विशेष न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरु, प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) दीपक शर्मा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव, राकेश कुमार सोनी, रविन्द्र कुमार शर्मा, उर्मिला यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश कुमार शिवहरे तथा न्यायिक मजिस्ट्रेटगण सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

प्रधान जिला न्यायाधीश प्रयाग लाल दिनकर ने कहा कि लोक अदालत केवल विवाद सुलझाने का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सौहार्द और न्यायप्रियता स्थापित करने का सशक्त साधन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी संबंधित विभागों के सहयोग से यह नेशनल लोक अदालत सफल होगी और बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

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