जबलपुर:सोशल मीडिया पर रेलवे ट्रैक्स पर रील्स बनाने वालो पर RPF अब कड़ी निगरानी रख रहा है| सोशल मीडिया के दौर में रील्स बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग इस क्रेज में इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का है, जहां एक शख्स ने रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करते हुए 250 से ज्यादा रील बनाकर वायरल किए।
रेलवे ट्रैक एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहां पर एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके बावजूद कुछ लोग रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने इस तरह की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए हैं।



RPF की सख्त कार्रवाई
पश्चिम मध्य रेलवे के आरपीएफ आईजी ने जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब रेलवे स्टेशनों, प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर पैनी नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जबलपुर रेल मंडल के सीनियर डीएससी मो. मुनव्वर खान ने कहा, “रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाना न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हमने इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी है। इसलिए हमने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है।”
रेलवे सुरक्षा से खिलवाड़ मत कीजिए
रेलवे प्रशासन ने अपील की है कि लोग रेलवे ट्रैक को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने, फोटो खींचने या अन्य किसी तरह की गतिविधि करने से बचें। अगर आप किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखते हैं तो तुरंत रेलवे पुलिस को सूचित करें।

यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है।
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेलवे ट्रैक सुरक्षा के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं। ऐसे में रेलवे सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
रेलवे सुरक्षा के लिए ये काम बिल्कुल न करें:
पटरियों के पास सेल्फी या वीडियो न बनाएं: रेलवे ट्रैक बेहद खतरनाक जगह है। यहां सेल्फी या वीडियो बनाना आपकी जान को खतरे में डाल सकता है।
चलती ट्रेन के दरवाजे पर न चढ़ें: चलती ट्रेन के दरवाजे पर चढ़ना एक बड़ा अपराध है और इससे आपकी जान जा सकती है।
रेलवे ट्रैक पर स्टंट न करें: रेलवे ट्रैक पर स्टंट करना न केवल गैरकानूनी है बल्कि बेहद खतरनाक भी है।
रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं: रेलवे की संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है। इसे नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है।
रेलवे स्टेशन पर असामाजिक गतिविधियां न करें: रेलवे स्टेशन पर शोर मचाना, गंदगी फैलाना या अन्य किसी तरह की असामाजिक गतिविधि करना भी अपराध है।
रेलवे सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। कृपया रेलवे नियमों का पालन करें और अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।