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आसाराम की अंतरिम जमानत पर सुनवाई टली, 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

आसाराम:- यौन उत्पीड़न के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, लेकिन मामला अधूरा रह गया। अब इस पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।

जेल में सरेंडर के बाद अस्पताल में भर्ती

बीते मंगलवार को आसाराम की अंतरिम जमानत समाप्त हो गई, जिसके बाद उन्होंने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया। जेल में करीब 10 घंटे रहने के बाद रात 11:30 बजे उन्हें पाली रोड स्थित एक निजी अस्पताल (आरोग्यम) में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र

हाईकोर्ट ने आसाराम और पीड़िता दोनों से एफिडेविट (शपथ पत्र) मांगा है। पीड़िता के वकील ने अदालत में दलील दी कि आसाराम ने पहले भी कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए उनकी अंतरिम जमानत अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए

  • जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
  • अदालत ने आसाराम के वकील से पूछा, क्या उन्होंने प्रवचन देकर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है?
  • इस पर कोर्ट ने उन्हें एफिडेविट जमा करने के निर्देश दिए

पहले भी मिल चुकी है अंतरिम जमानत

  • सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी 2025 को आसाराम को अंतरिम जमानत दी थी।
  • राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2025 तक जमानत अवधि बढ़ाई थी।
  • अब इस अवधि के खत्म होने के बाद आसाराम ने इसे और आगे बढ़ाने की याचिका दाखिल की
  • गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत रेप केस में तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन जब तक राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती, तब तक वे जेल से बाहर नहीं आ सकते

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आसाराम पर दो गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं, जिनमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है:

  1. जोधपुर मामला (2013): नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप।
  2. गुजरात मामला (सूरत, गांधीनगर आश्रम): एक महिला ने बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया। इस मामले में जनवरी 2023 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अब 7 अप्रैल को हाईकोर्ट की सुनवाई तय करेगी कि आसाराम को राहत मिलेगी या नहीं।

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