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दिल्ली शराब नीति केस: अरुण पिल्लई को जमानत, ED ने लगाए थे गंभीर आरोप

दिल्ली, 11 सितंबर 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली शराब नीति मामले में हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्रन पिल्लई को जमानत देने का आदेश जारी किया। पिल्लई की जमानत के फैसले से इस केस में महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। पिल्लई को मार्च 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था।

दिल्ली शराब नीति केस

दिल्ली पुलिस और ED ने अरुण पिल्लई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने शराब कंपनी इंडोस्पिरिट के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर महेन्द्रू से रिश्वत ली थी। आरोप के अनुसार, यह रिश्वत राशि उन्होंने अन्य आरोपियों को सौंप दी थी। इसके अलावा, पिल्लई पर जांच के दौरान गलत बयान देने और सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगा था।

अरुण पिल्लई

जमानत की प्रक्रिया:

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आज पिल्लई की जमानत पर फैसला सुनाया। पिल्लई की जमानत की मांग को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने तर्क किया कि वे आरोपों को झुठलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

समीर महेन्द्रू की जमानत:

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इंडोस्पिरिट के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर महेन्द्रू को भी जमानत दी थी। महेन्द्रू को इस सप्ताह की शुरुआत में जमानत मिली, जो पिल्लई के मामले से जुड़ा हुआ है।

के कविता को मिली जमानत:

दिल्ली शराब नीति केस में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता को भी जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को के कविता को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान CBI और ED की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे और सरकारी गवाह बनाने की उनकी सेलेक्टिव अप्रोच की आलोचना की थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा था कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए और खुद को दोषी ठहराने वाले व्यक्ति को गवाह बनाया जाना उचित नहीं है। अदालत ने भी जांच की गति और ट्रायल की स्थिति पर चिंता जताई थी।

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अंतिम टिप्पणी:

इस मामले में जमानत की प्रक्रिया और आरोपों की गंभीरता ने दिल्ली शराब नीति केस को एक नए मोड़ पर ला दिया है। न्यायिक प्रक्रिया अब भी जारी है और इस केस के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पिल्लई और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चल रही जांच और ट्रायल के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है।

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