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Madhiya pradesh:- में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त, सरकार ने जारी किए निर्देश

मध्य प्रदेश, 30 अगस्त 2024: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, 300 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। यह निर्णय 10 अगस्त 2023 के बाद B.Ed की डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रभावी होगा।

लोक शिक्षण विभाग ने इस आदेश को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 और इसके बाद B.Ed के आधार पर नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अब मान्य नहीं होगी। इसके साथ ही, नए निर्देशों के तहत प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अब D.Ed (डिप्लोमा इन एजुकेशन) की आवश्यकता होगी।

आदेश की मुख्य बातें

  • नियुक्तियों की निरस्ती: लोक शिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, B.Ed के आधार पर जिन 300 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाएगा।
  • नया मानदंड: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए B.Ed की योग्यता मान्य नहीं होगी। इसके स्थान पर D.Ed की योग्यता आवश्यक होगी।
  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश: आदेश में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को NCTE (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन) की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। इस निर्णय के तहत B.Ed धारक प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

प्रशासनिक कार्यवाही

स्कूल शिक्षा विभाग के डायरेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विभाग को अब जिलेवार उपलब्ध रिकॉर्ड से B.Ed योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच करनी होगी और उनकी नियुक्तियों को तत्काल निरस्त करना होगा।https://g.co/kgs/DkqsAhu

इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त और मान्य योग्यता के आधार पर चयन किया जाए। राज्य सरकार का यह कदम शिक्षा के मानकों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, हालांकि इससे प्रभावित शिक्षकों के लिए यह एक बड़ा झटका है।

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