थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत थनाहवा टोला निवासी राजेश साहू को पुलिस द्वारा 9 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था
सीधी: थाना कोतवाली सीधी अंतर्गत थनाहवा टोला निवासी राजेश साहू को पुलिस ने 9 दिसंबर को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 331, 3,305 भारतीय नागरिक संहिता के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विवेचना शुरू कर दी।

इसके बाद, 10 दिसंबर को आरोपी को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान आरोपी की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए जिला न्यायालय सीधी के अधिवक्ता श्री चित्रांक श्रीवास्तव ने आरोपी की जमानत याचिका प्रस्तुत की और बचाव हेतु विभिन्न तर्क दिए।
अधिवक्ता श्रीवास्तव ने न्यायालय में यह तर्क रखा कि आरोपी के खिलाफ किसी ठोस प्रमाण का अभाव है और वह पहले से ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों में सक्रिय है। इसके आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने आरोपी राजेश साहू को पंद्रह हजार रुपए की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।
अब आरोपी राजेश साहू को जमानत मिलने के बाद वह पुनः स्वतंत्र रूप से अपने मामले का निपटारा कर सकेगा।
यह भी पढ़े:- सीधी:- खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर 41 वाहनों के विरुद्ध संयुक्त दल द्वारा की गई कार्यवाही