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मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान: बेटियों के माता-पिता के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

भोपाल — मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों के माता-पिता के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा और सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है, और इसके तहत नए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। इस योजना का सीधा लाभ बेटियों के माता-पिता को मिलने वाला है।

मध्य प्रदेश:- योजना का उद्देश्य और लाभ

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के तहत बेटियों के माता-पिता को हर महीने ₹600 पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी बेटियों की शादी हो चुकी है और जिनके माता-पिता अकेले रहते हैं। इस पेंशन की मदद से वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और जीवन में कुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं।

CM MOHAN YADAV

नियम और शर्तें

योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू हैं:

  • आवेदन करने वाला व्यक्ति या महिला मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन केवल उन्हीं अभिभावकों द्वारा किया जा सकता है जिनके पास केवल बेटियां हों और जो करदाता न हों।

आवेदन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है:

  • ऑफलाइन आवेदन: नगर पालिका कार्यालय में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यहां आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी, और अगर सब कुछ सही पाया गया, तो आपको पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • ऑनलाइन आवेदन: आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया को और सरल और सुलभ बनाया गया है।

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सरकार की इस पहल से आशा है कि प्रदेश के बेटियों के माता-पिता को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनके जीवन में कुछ सुकून आएगा। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वृद्धावस्था में बेटियों के माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी भलाई को सुनिश्चित करता है।

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