गुरुग्राम: पूर्व पुलिस कमिश्नर कृष्ण कुमार राव ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अमित सहरावत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में राव ने जज से एक करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। मामला 2021 के एक केस से जुड़ा है, जब जज ने एक जमानत अर्जी के आदेश में राव के बारे में टिप्पणी की थी।
गुरुग्राम क्या था मामला?
4 अगस्त, 2021 को गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के सहयोगियों ने एक निजी कंपनी के फ्लैट में करोड़ों रुपये की चोरी की थी। मुख्य आरोपी डॉ. सुचेंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मामले को रफा-दफा करने के लिए तत्कालीन गुड़गांव पुलिस डीसीपी (क्राइम) धीरज सेतिया को रिश्वत दी थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान, जज सहरावत ने कहा था कि राव को डीसीपी (क्राइम) के कार्यालय में हो रही गतिविधियों की जानकारी नहीं थी, जो कि उनकी जिम्मेदारी थी। जज ने राव की भूमिका पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि सरकार ने उन्हें वहां तैनात करने का उद्देश्य क्या था।

राव का तर्क
राव के वकील प्रवेश यादव के अनुसार, जज की टिप्पणियां पूरी तरह से अनुमान पर आधारित थीं और इनमें कोई न्यायिक आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां व्यक्तिगत प्रकृति की थीं और जमानत आवेदन के फैसले से असंबंधित थीं।
कोर्ट की प्रक्रिया
इस मामले को सिविल कोर्ट में दायर किया गया है, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
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इस मामले की पृष्ठभूमि को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह कानूनी लड़ाई केवल व्यक्तिगत छवि की रक्षा नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाने वाली है।