दिल्ली:– दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में हाल ही में हुए चुनाव को पूरी तरह से गैर-कानूनी करार दिया है। उन्होंने इस चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, जिसमें स्थायी समिति के 18वें सदस्य का चुनाव शामिल है।
शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम आतिशी ने कहा, “हम इस चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। एमसीडी में भाजपा द्वारा कराया गया चुनाव पूरी तरह से गैर-कानूनी है। यह लोकतंत्र और संविधान की हत्या है।”
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आतिशी ने स्पष्ट किया कि एमसीडी का संचालन संसद द्वारा पारित ‘दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957’ के तहत होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव केवल कॉरपोरेशन की बैठक में ही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कॉरपोरेशन की बैठक की तारीख, स्थान और समय केवल और केवल मेयर तय कर सकती हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर ही कर सकते हैं।


आतिशी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, “भाजपा को संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उपराज्यपाल और भाजपा के आदेश पर एमसीडी कमिश्नर बैठक बुलाते हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने चुने हुए मेयर या डिप्टी मेयर की जगह एक अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बना दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है।”
सीएम आतिशी का यह बयान दिल्ली में राजनीतिक हलचल को और बढ़ा सकता है, क्योंकि उन्होंने सभी दलों से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि इस मामले में जनता के बीच जागरूकता फैलाना जरूरी है।
इस विवाद के आगे और भी राजनीतिक गतिविधियों की उम्मीद की जा रही है, जिससे दिल्ली की राजनीति और अधिक संवेदनशील हो सकती है।
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