Homeबड़ी खबरेआजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इससे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है।

याचिका का विवरण:

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें रामपुर में जौहर स्कूल के लिए आवंटित जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार को भूमि अधिग्रहण की इजाजत दी गई थी।

कपिल सिब्बल की पैरवी:
आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अभी स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और प्रदेश सरकार के फैसले को रद्द किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश:
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे, ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि वहां पढ़ रहे करीब 300 छात्रों का दाखिला अन्य शैक्षणिक संस्थानों में हो सके।

हाईकोर्ट का फैसला:
हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सरकारी जमीन का पट्टा मामले में आजम खान के खिलाफ फैसला सुनाया था। ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

आजम खान को मिली राहत:
हालांकि, इससे पहले 28 अगस्त को आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट से एक अन्य मामले में बड़ी राहत मिली थी। उन्हें 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया गया था, क्योंकि सबूतों के अभाव में उन पर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया गया।

यह भी पढ़ें :-  मुंबई-न्यूयॉर्क फ्लाइट और मुंबई-हावड़ा मेल पर खतरा

इस प्रकार, आजम खान के लिए यह समय चुनौतियों भरा है, जबकि वह अपनी राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयों को जारी रखे हुए हैं।

RELATED ARTICLES

Most Popular