भोपाल, 7 अप्रैल: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने यह वारंट 500 रुपये की राशि के साथ जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है।
लोकसभा चुनाव की टिप्पणी बनी विवाद का कारण
यह मामला लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई एक विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। जीतू पटवारी पर आरोप है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के उम्मीदवार देवाशीष पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मिलीभगत का आरोप लगाया था।
इस टिप्पणी के बाद बीएसपी पदाधिकारी अशोक गुप्ता ने भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद जीतू पटवारी को इस मामले में आरोपी बनाया गया।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने पटवारी को अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर चर्चा का विषय बन गया है, और आगामी सुनवाई में इसके राजनीतिक असर पर भी नजर रहेगी।
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