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इंदौर में ‘लव जिहाद’ का नया मामला: फर्जी नाम से दोस्ती, फिर की अश्लील हरकतें, केस दर्ज

मध्यप्रदेश में कथित लव जिहाद के मामलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल के टीआईटी कॉलेज में सामने आए मामले की गूंज अभी थमी नहीं थी, कि अब इंदौर के हीरानगर इलाके से एक नया मामला सामने आया है, जिसने लोगों को चौंका दिया है।

इस बार एक मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने अपना धर्म और नाम छिपाकर एक हिंदू युवती से दोस्ती की, फिर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। युवती के विरोध करने पर युवक की असलियत सामने आई और फिर पुलिस में शिकायत की गई।

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता युवती का आरोप है कि आरोपी युवक ने खुद को “राहुल शर्मा” बताकर उससे दोस्ती की। धीरे-धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ीं और युवक ने उसका विश्वास जीत लिया। कुछ समय बाद युवती को उस पर शक होने लगा कि वह जो खुद को बता रहा है, वह वैसा नहीं है।

जब युवती ने सीधे सवाल किए, तब युवक ने कबूल किया कि उसका असली नाम सोहेल पठान है और वह मुस्लिम समुदाय से है। इसके बाद पीड़िता ने तत्काल हिंदू जागरण मंच से संपर्क किया और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हीरानगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

हीरानगर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़), 419 (फर्जी पहचान) और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लोगों की नाराजगी और मांगें

जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया और स्थानीय समाज में गुस्सा और चिंता दोनों देखने को मिले।
हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई भी युवक भविष्य में किसी की भावनाओं और भरोसे के साथ खिलवाड़ न कर सके।

पिछले मामले भी बने थे सुर्खियाँ

यह पहला मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले भोपाल के टीआईटी कॉलेज में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां एक युवक ने फर्जी नाम से युवती को फंसाया था।
राज्य में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने के कारण लोगों में सुरक्षा और पहचान की चिंता बढ़ती जा रही है।

क्या कहता है कानून?

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत किसी को धोखे से, पहचान छिपाकर या जबरदस्ती धर्म बदलवाने की कोशिश करना अपराध है। इसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

सरकार का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति नाम या धर्म छिपाकर शादी या शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर की इस घटना ने एक बार फिर इस गंभीर मुद्दे को सामने ला दिया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रिश्तों में सतर्कता बेहद जरूरी है

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किसी पर भरोसा करने से पहले उसकी पहचान, मंशा और व्यवहार को समझना जरूरी है
पुलिस और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले

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